BREAKING NEWS

 

सच और झूठ के बीच कोई तीसरी चीज नहीं होती और मैं सच के साथ हूं : छत्रपति       www.poorasach.com      

Wednesday 9 November 2011

लापरवाह चालक को कारावास

डबवाली। उपमंडल न्यायालय ने लापरवाह चालक को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 10000 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामले के अनुसार 23 जनवरी 2006 को गांव शेरगढ़ के निकट मोटरसाइकिल पर सवार सोनू पुत्र गुरमेल निवासी सालमखेड़ा व सुखविन्द्र पुत्र मुख्तयार निवासी पक्काकलां को ट्रेक्टर चालक जग्गा सिंह पुत्र नत्था सिंह निवासी लोहारा ने टक्कर मार दी थी। हादसे में दोनों घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी जग्गा के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। आज न्यायाधीश डा. अतुल मडिय़ा की अदालत ने चालक जग्गा को दोषी को करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाकर दंडित किया।

No comments:

Post a Comment