सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में एक युवक को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले के अनुसार 22 मार्च 2008 को होली के अवसर पर नशे में धुत ढाणी भाटों वाली निवासी प्रेम कुमार अपने पड़ोसी भले राम के घर जा पहुंचा। किसी बात को लेकर प्रेम की भले राम के साथ कहासुनी हो गई। तैश में आए प्रेम ने भले राम के सिर पर गंडासी से हमला कर दिया। गंभीर हालत के चलते भले राम को सिरसा के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तदोपरांत पुलिस ने भले राम की शिकायत पर प्रेम के विरुद्ध भादंसं की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। करीब पौने तीन वर्ष तक चली अदालती कार्रवाई के दौरान आज न्यायाधीश डा. नीलिमा सांगला की अदालत ने प्रेम कुमार को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने प्रेम को 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दोषी को 3 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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