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Thursday 27 March 2014

अवंतिका तंवर के खिलाफ मुकद्दमा

गांव सुरतिया में दिया था मतदाताओं को प्रलोभन
रोड़ी थाना में भादंसं की धारा 171बी के तहत हुआ मामला दर्ज
आर्म लाइसेंस बनाने का दिया था प्रलोभन

यह बोली अवंतिका तंवर देखें वीडिओ :  


सिरसा। लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी पत्नी अवंतिका तंवर के गांव सुरतिया में दिए गए बयान ने तंवर को परेशानी में डाल दिया है। अवंतिका तंवर के खिलाफ रोड़ी थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 171बी के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इसी प्रकार का प्रलोभन देने को लेकर इस धारा के तहत मुकद्दमा दर्ज किया जाता है। कालांवाली के सहायक निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर अवंतिका के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया है।
              विगत 23 मार्च को अवंतिका तंवर ने गांव सुरतिया में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि पिछला डीसी खराब था सुनवाई नहीं करता था। चुनाव आचार संहिता लगने से 10 दिन पहले ही उसे बदलवा दिया। नया डीसी घबराता है। अब आपके सभी हथियारों के लाइसेंस बन जाएंगे। इस बयान को लेकर अवंतिका तंवर और अशोक तंवर को न केवल चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही उनकी कानूनी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।  बाकायदा चुनाव आयोग की ओर से अशोक तंवर को नोटिस भेजा गया था जिसका जवाब तंवर ने दे दिया है। इस पर कानूनी विशेषज्ञों की राय के बाद कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अब अवंतिका तंवर के खिलाफ मतदाताओं को रिझाने का मुकद्दमा दर्ज कर लिया गया है।
           सिरसा लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी अंशज सिंह ने बताया कि बयान को लेकर मामला दर्ज किया गया है।

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