सिरसा। गैस कनैक्शन की कॉपियों में किसी प्रकार की अनियमितता एवं गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित गैस एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह बात मुख्य संसदीय सचिव धर्मवीर ने आज पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर शिकायतें सुनते हुए कही।
उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्यों द्वारा कॉपियों में अतिरिक्त पेज चिपकाने व अनियमितता करने के संबंध में संज्ञान लेते हुए कहा कि खाद्य एवं आपूर्ति एवं पुलिस विभाग द्वारा इस प्रकार की कॉपियों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि गैस कनैक्शन लेते वक्त उपभोक्ताओं को चूल्हे व अन्य उपकरण खरीदना जरूरी नहीं है। इसलिए कोई भी गैस एजेंसी मालिक गैस चूल्हा, रेगुलेटर व अन्य सामान खरीदने पर बाध्य न करें। यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय लघु सचिवालय के मुख्य भवन के समक्ष गैस कनैक्शन, सिलेंडर का मूल्य तथा सिलेंडर फीलिंग के मूल्य की सूची चस्पा करें। इसके साथ-साथ यह सूची सभी गैस एजेंसियों के कार्यालयों में भी चस्पा होनी चाहिए ताकि कोई भी गैस मालिक उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार से अधिक कीमत न वसूलें।
धर्मवीर ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम सिरसा से संबंधित मम्मडख़ेड़ा निवासी मांगेराम पुत्र सूरजाराम की शिकायत सुनते हुए कहा कि बिजली मीटरों व ट्रांसफार्मर खराब होने पर उन्हें बिना किसी विलंब के ठीक करवाएं या बदलवाएं। उन्होंने कहा कि मीटरों में खराबी की शिकायत पर उनकी क्रॉस चैकिंग भी करवाएं। निगम के अधिकारियों को चाहिए कि वे स्वयं उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर ठीक करने आदि की समस्या को दूर करवाएं। उन्होंने बैंक ऋण से संबंधित एक अन्य शिकायत पर नोटिस लेते हुए अधिकारियों से कहा कि वे ऋण देते समय सरल से सरल तरीके से ऋण की औपचारिकताएं पूरी करवाएं ताकि ऋण प्राप्त करने में लोगों को किसी प्रकार का विलंब न हो और उन्हें आवश्यक रूप से परेशानी का सामना न करना पड़ेे। इस बैठक में एक दर्जन के लगभग मामलों का निपटारा किया गया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय-समय पर फील्ड में जाकर लोगों की समस्याएं सुनें और उनका निपटारा करें।
उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्यों द्वारा कॉपियों में अतिरिक्त पेज चिपकाने व अनियमितता करने के संबंध में संज्ञान लेते हुए कहा कि खाद्य एवं आपूर्ति एवं पुलिस विभाग द्वारा इस प्रकार की कॉपियों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि गैस कनैक्शन लेते वक्त उपभोक्ताओं को चूल्हे व अन्य उपकरण खरीदना जरूरी नहीं है। इसलिए कोई भी गैस एजेंसी मालिक गैस चूल्हा, रेगुलेटर व अन्य सामान खरीदने पर बाध्य न करें। यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय लघु सचिवालय के मुख्य भवन के समक्ष गैस कनैक्शन, सिलेंडर का मूल्य तथा सिलेंडर फीलिंग के मूल्य की सूची चस्पा करें। इसके साथ-साथ यह सूची सभी गैस एजेंसियों के कार्यालयों में भी चस्पा होनी चाहिए ताकि कोई भी गैस मालिक उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार से अधिक कीमत न वसूलें।
धर्मवीर ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम सिरसा से संबंधित मम्मडख़ेड़ा निवासी मांगेराम पुत्र सूरजाराम की शिकायत सुनते हुए कहा कि बिजली मीटरों व ट्रांसफार्मर खराब होने पर उन्हें बिना किसी विलंब के ठीक करवाएं या बदलवाएं। उन्होंने कहा कि मीटरों में खराबी की शिकायत पर उनकी क्रॉस चैकिंग भी करवाएं। निगम के अधिकारियों को चाहिए कि वे स्वयं उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर ठीक करने आदि की समस्या को दूर करवाएं। उन्होंने बैंक ऋण से संबंधित एक अन्य शिकायत पर नोटिस लेते हुए अधिकारियों से कहा कि वे ऋण देते समय सरल से सरल तरीके से ऋण की औपचारिकताएं पूरी करवाएं ताकि ऋण प्राप्त करने में लोगों को किसी प्रकार का विलंब न हो और उन्हें आवश्यक रूप से परेशानी का सामना न करना पड़ेे। इस बैठक में एक दर्जन के लगभग मामलों का निपटारा किया गया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय-समय पर फील्ड में जाकर लोगों की समस्याएं सुनें और उनका निपटारा करें।
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