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Friday 16 September 2011

एसजीपीसी चुनाव : सुरक्षा चाक-चौबंद

सिरसा। आगामी 18 सितंबर को होने वाले शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के मद्देनजर जिला के दोनों चुनाव क्षेत्रों में सुरक्षा के चाक-चौबंद प्रबंध किए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के उद्देश्य से 09-सिरसा व 10-डबवाली क्षेत्र में एक हजार से भी अधिक पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। दोनों क्षेत्रों को छह सैक्टरों में बांटकर डीएसपी स्तर के अधिकारियों को सैक्टर इंचार्ज लगाया गया है। सुरक्षा के सभी इंतजामों की समीक्षा आज स्थानीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हिसार रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एके ढुल ने की। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की और उचित दिशा-निर्देश दिए।
    एके ढुल ने बताया कि शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए छह उप पुलिस अधीक्षक, दो दर्जन से भी अधिक निरीक्षक तथा 800 से अधिक पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। इसके साथ-साथ दोनों क्षेत्रों में 20 पेट्रोलिंग पार्टी भी लगाई गई हैं। दोनों क्षेत्रों के रास्तों व सड़क मार्गों पर 12 नाके स्थापित किए गए हैं जहां से कोई भी शरारती तत्व क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उन्होंने बताया कि इन नाकों पर सभी वाहनों की चैकिंग की जाएगी। इसके साथ-साथ 4 रिजर्व भी मुख्यालय पर तैनात रहेगी जो किसी भी समय जरूरत पडऩे पर तुरंत पहुंचेंगी। -दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार मेहता को इंचार्ज बनाया गया। पुलिस अधीक्षक सतेंद्र गुप्ता की देखरेख में पूरी सुरक्षा को चाक-चौबंद किया  गया हैं।
    उन्होंने बताया कि जिला के दोनों क्षेत्रों में 38 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया। इन मतदान केंद्रों में एक-एक गैर राजपत्रित अधिकारी व दो-दो पुलिस कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से तैनात किया गया है। इसके साथ-साथ सभी मतदान केंद्रों पर आधा दर्जन से भी अधिक उपनिरीक्षकों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ही संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान करके यह सुनिश्चित किया गया है कि इन केंद्रों पर सुरक्षा के मामले में किसी भी रूप में ढिलाई ना बरती जाए। श्री ढुल ने बताया कि दोनों क्षेत्रों में शरारती तत्वों को फटकने तक न देने के उद्देश्य से आज से शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है और मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में आम आदमी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और न ही कोई व्यक्ति इस परिधि में चुनाव प्रचार कर पाएगा।

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