सिरसा। जिलाधीश डा. युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने आदेश अधीन धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बताया कि सिरसा में शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी आम चुनाव 2011 के दौरान चुनाव केंद्रों पर तनाव व परेशानी आम दिनचर्या में बाधा, जान-माल की हानि, अशांति और दंगे होने की आशंका है और इन स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाई रखनी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पांच या इससे अधिक लोगों का एकत्रित होना शांति प्रक्रिया में बाधा का कारण बन सकता है और जिला सिरसा में स्थित मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने की रोकथाम अनिवार्य है। जिलाधीश ने बताया कि वैधिक कर्मचारियों के सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति, जान माल तथा जनसाधारण को खतरे से बचाने के लिए निर्देश देना भी अनिवार्य है।
जिलाधीश डा. ख्यालिया सिरसा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा में स्थित सभी मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच से या इससे अधिक लोगों को एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। इन आदेशों की उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के पात्र होंगे। ये आदेश पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर जोकि अपनी ड्यूटी पर तैनात है पर लागू नहीं होंगे। आपातकालीन स्थिति के दृष्टिगत यह आदेश एकतरफा जारी किए गए हैं और आम जनता की सूचना व पालनार्थ सम्बोधित है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से 18 सितंबर 2011 को प्रात: 5 बजे से चुराव प्रक्रिया समाप्त होने तक जिला सिरसा की सीमा में लागू रहेंगे तथा आवश्यकतानुसार आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
उक्त आदेशों की प्रति उपमंडल,तहसील, नगरपरिषद, जिला कचहरी, नगरपालिका व खंड कार्यालयों के सूचना पट्टों तथा बस स्टेंड, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पंचायत घरों के सूचना पट्टों पर लगा दिए गए हैं ताकि आमजन को इन आदेशों का पता चल सके।
जिलाधीश डा. ख्यालिया सिरसा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा में स्थित सभी मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच से या इससे अधिक लोगों को एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। इन आदेशों की उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के पात्र होंगे। ये आदेश पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर जोकि अपनी ड्यूटी पर तैनात है पर लागू नहीं होंगे। आपातकालीन स्थिति के दृष्टिगत यह आदेश एकतरफा जारी किए गए हैं और आम जनता की सूचना व पालनार्थ सम्बोधित है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से 18 सितंबर 2011 को प्रात: 5 बजे से चुराव प्रक्रिया समाप्त होने तक जिला सिरसा की सीमा में लागू रहेंगे तथा आवश्यकतानुसार आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
उक्त आदेशों की प्रति उपमंडल,तहसील, नगरपरिषद, जिला कचहरी, नगरपालिका व खंड कार्यालयों के सूचना पट्टों तथा बस स्टेंड, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पंचायत घरों के सूचना पट्टों पर लगा दिए गए हैं ताकि आमजन को इन आदेशों का पता चल सके।
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