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Tuesday, 25 February 2014

मालगाड़ी ने कुचले अरमान

पांच की मौत, एक की हालत गंभीर

सिरसा। गांव जोधकां के निकट गत रात्रि मानवरहित रेलवे फाटक पर मालगाड़ी की चपेट में आने से गांव कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई। दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है जिन्हें सिरसा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी मृतक गांव अरनियांवाली के रहने वाले हैं और जोधकां में बारात के साथ गए थे। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा आज परिजनों को सौंप दिया गया। गमगीन माहौल में गांव अरनियांवाली में सभी का अंतिम संस्कार किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार गांव अरनियांवाली निवासी ओमप्रकाश के पुत्र मनजीत की बारात गत सायं गांव जोधकां गई थी। बारात के साथ मदनलाल (45) पुत्र गणपतराम, आदित्य (10) पुत्र लालचंद, सुधीर (23) पुत्र भागाराम, हरदत्त (50) पुत्र मामराज व  प्रहलाद (17) पुत्र रामेश्वर, सुभाष (40) पुत्र नत्थूराम व उसका पुत्र राजीव (12) भी गए थे। शादी समारोह से निपटने के बाद रात करीब 11 बजे उक्त सभी मारुति रिट्ज़ कार में  सवार होकर गांव अरनियांवाली के लिए रवाना हुए। जैसे ही कार जोधकां के पास मानवरहित फाटक से गुजरने लगी, सिरसा से हिसार जा रही मालगाड़ी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि कार के शीशे बंद होने के कारण चालक को मालगाड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मालगाड़ी कार को करीब 150 मीटर दूर तक घसीट कर ले गई। इसके बाद गाड़ी रुकी। मालगाड़ी के चालक ने मामले की जानकारी रेलवे पुलिस को दी। रेलवे पुलिस के साथ ही आस-पास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और कार के शीशे तोड़ सभी लोगों को बाहर निकाला गया। इस भीषण हादसे में मदनलाल, आदित्य, सुधीर, हरदत्त व प्रहलाद की मौके पर ही मौत हो गई। सुभाष व उसका पुत्र राजीव गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत सिरसा के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों के शव पुलिस ने सामान्य अस्पताल पहुंचाए। आज सुबह मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने इस मामले में कार चालक के खिलाफ धारा 279 व 304-ए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

गांव में मातम

अरनियांवाली गांव में जैसे ही पांच लोगों की दर्दनाक मौत की सूचना पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया। शादी की खुशी काफूर हो गई और रातभर रुदन चलता रहा। गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। आज सुबह सैंकड़ों गांववासी सिरसा अस्पताल पहुंचे। यहां भी हर ओर लोग बिलखते दिखे। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद गांव ले जाए गए। अंतिम यात्रा में अरनियांवाली के अलावा आस-पास के गांवों के भी काफी लोग शामिल हुए। शमशान भूमि में जब पांच चिताएं एक साथ जलीं तो जमीन-आसमान रोते दिखाई दिए।

लापरवाही किसकी?

हादसे के संबंध में राजकीय रेलवे पुलिस ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। मामले के जांच अधिकारी एएसआई हरपाल सिंह ने बताया कि कार चालक के खिलाफ धारा 279, 304ए के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि उन्होंने भी माना कि यह सिर्फ औपचारिकता मात्र है लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस हादसे के लिए वाकई कार चालक की लापरवाही जिम्मेदार है?  जिस जगह यह हादसा हुआ वहां मानव रहित रेलवे फाटक है। इस फाटक पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। यहां से होकर जाने वाले गांवों के लोगों ने भी कई बार प्रशासन से फाटक की मांग की है लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई गौर नहीं किया।

हमलावरों को सात-सात साल की सजा

सिरसा। भूमि विवाद को लेकर जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद और बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। इस मामले में कुल छह आरोपी थे, इनमें से दो फरार हैं और एक को अदालत ने बरी कर दिया है। सोमवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने आरोपी भजन सिंह, जग्गा सिंह व सतीश कुमार को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई। आरोपी प्रधान कुमार को अदालत ने बरी कर दिया। अब इस मामले में फरार चल रहे आरोपी हरमीत सिंह व सुरेंद्र कुमार निवासी थेहड़ के खिलाफ अलग से सुनवाई होगी। आरोपी हरमीत सिंह के जमानती का अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक मई, 2010 को रानियां स्थित निगराना थेहड़ निवासी सुखपाल सिंह अपनी बुआ भजन कौर के साथ उसका भूमि को लेकर विवाद चल रहा था।

दुराचारी को सात साल की कैद

सिरसा। नाबालिग से दुराचार करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। अर्थदंड न भरने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा। केस दर्ज होने के करीब नौ माह बाद आज अदालत ने आरोपी मदनलाल को दोषी करार देते हुए सजा और जुर्माने की सजा सुनाई। धारा 363 व 366ए में मदन को एक-एक साल कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माना और पास्को एक्ट में सात साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। मामले के अनुसार राजस्थान के गांव रणजीतपुरा निवासी मदन लाल पुत्र हंसराज 19 मई 2013 को ऐलनाबाद के वार्ड नंबर 14 निवासी एक नाबालिगा को बहलाकर भगा ले गया था। नाबालिगा के पिता ने आरोपी मदललाल के खिलाफ 25 मई 2013 को थाना ऐलनाबाद में शिकायत दर्ज कराई।

19 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

सिरसा। गुरु रविदास का पोस्टर फाडऩे के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की याचिका खारिज कर दी गई है। 20 फरवरी को रानियां रोड पर दो समुदाय के बीच हुई हिंसा के मामले में जेल में बंद सभ 19 आरोपियों की गत दिवस मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बलवंत सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया। हिंसा के बाद शहर थाना पुलिस ने रानियां रोड निवासी एक पक्ष के इकबाल, तारा चंद, विनोद कुमार, अनिल कुमार, जय सिंह, रवि कुमार, बलजीत, जसपाल, कर्ण व काला सिह के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। उधर दूसरे समुदाय की ओर से अमन, अरूण, राजकुमार, बृजलाल, मनोज कुमार, नीरज व विजय निवासी गली रविदास मंदिर वाली के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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