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सच और झूठ के बीच कोई तीसरी चीज नहीं होती और मैं सच के साथ हूं : छत्रपति       www.poorasach.com      

Saturday, 22 February 2014

एफएसएल विशेषज्ञ के हुए बयान दर्ज

डेरामुखी ने भुगती पेशी
अगली सुनवाई 1 मार्च को

सिरसा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को अब आगामी माह में अदालत के समक्ष पेश होना होगा। आज हुई सुनवाई में पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में गवाही हुई। इसके अलावा साध्वी यौन शोषण प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा अपना गवाह पेश किया गया। यौन शोषण प्रकरण व रणजीत हत्याकांड में गुरमीत सिंह को 1 मार्च को पेश होने के आदेश दिए गए हैं जबकि पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में आगामी सुनवाई 11 मार्च को होगी।
आज सुबह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह ने करीब 10 बजे सिरसा न्यायालय पहुंचकर पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिरी लगाई। करीब साढे चार घंटे चली कार्रवाई के दौरान सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सीबीआई की गवाह आशा श्रीवास्तव के बयान दर्ज हुए। ज्ञातव्य हो कि आशा एफएसएल विशेषज्ञ है। उन्होंने तत्कालीन एसआई राम चन्द्र का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। एसआई रामचंद्र ने अस्पताल में उपचार के दौरान पत्रकार छत्रपति के बयान कलमबद्ध किए थे। छत्रपति ने अपने बयानों में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह का नाम लिया था जबकि रामचंद्र ने उनका यह बयान रिकॉर्ड में नहीं लिखा जिस पर छत्रपति परिवार ने आपत्ति दर्ज करते हुए सीबीआई के समक्ष गुहार लगाई थी। सीबीआई की मांग पर अदालत ने एसआई रामचंद्र का पॉलीग्राफ टैस्ट करवाया जिसमें आरोप सही पाए गए। सीबीआई ने अदालत के समक्ष याचिका लगाकर एसआई रामचन्द्र का पॉलीग्राफ टैस्ट करने वाली एफएसएल विशेषज्ञ आशा श्रीवास्तव के बयान कलमबद्ध करने की मांग की थी जिसे अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। आज अदालत के समक्ष एफएसएल की जांच अधिकारी ने गवाही दी। 
इसके अलावा साध्वी यौन शोषण मामले में आरोपी पक्ष द्वारा अपने गवाह पेश किया गया जिसकी गवाही पर दोनों पक्षों में जिरह हुई। अदालत ने साध्वी यौन शोषण तथा रणजीत हत्याकांड में आगामी सुनवाई के लिए 1 मार्च की तारीख मुकर्रर की है जबकि छत्रपति हत्याकांड में  सुनवाई 11 मार्च को होगी। 

खाकी हुए दागदार
महिला ने सिपाही पर लगाया यौन शोषण का आरोप

सिरसा। भारतीय दूर संचार निगम में कार्यरत एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में एक सिपाही पर शादी का झांसा देकर छह माह तक यौनशोषण करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
कालांवाली पुलिस को दी शिकायत में 30 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि गांव नौरंग निवासी सतनाम सिंह जो कि पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है, ने उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार छह माह तक यौनशोषण करता रहा। पीडि़ता का कहना है कि जब भी वह सतनाम को शादी के लिए कहती वह बात को टाल देता। उसने बताया कि जब उसने शादी का दबाव बनाया तो उसने शादी से मना कर दिया। कालांवाली पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

लापरवाह चालक को कारावास
दुर्घटना में हुई थी मां-बेटी की मौत

सिरसा। न्यायिक दंडाधिकारी मेनका सिंह की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाकर दो महिलाओं की जान लेने के आरोपी चालक को दोषी करार देते हुए एक साल का कारावास व 4500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
मामले के अनुसार 20 नबंवर 2008 को थेहड़ मोहल्ला स्थित गली मोचियोंवाली निवासी जसपाल सिंह अपनी पत्नी राजकौर व बेटी नंदी के साथ गांव नेजाडेलाकलां में आयोजित शादी समारोह में भाग लेने गया था। वापसी में मीरपुर-झोपड़ा मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में घायल राजकौर व नंदी को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक गांव खुइयां नेपालपुर निवासी मांगे रमा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया। चार साल से अधिक समय तक अदालत में चले इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी मेनका सिंह की अदालत ने आरोपी ट्रैक्टर चालक मांगेराम को दोषी करार देते हुए एक साल का कारावास व 4500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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