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Friday 25 April 2014

शॉपिंग काम्पलेक्स में लगी आग

सिरसा। हुडा सेक्टर 20 के शॉपिंग काम्प्लेक्स में स्थित एक दुकान में आज आग लग गई। आग से दुकान के फर्नीचर सहित काफी सामान जलकर राख हो गया। मामले की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह हुडा सेक्टर 20 स्थित शापिंग काम्पलेक्स की दुकान नंबर 109 में शॉट सर्किट से आग लग गई। दुकान मालिक वरुण ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हुई। सीडीएलयू के प्रवेश द्वार के नजदीक दमकल गाड़ी खराब हो गई। काफी समय तक माथापच्ची करने के बाद भी गाड़ी ठीक नहीं हो सकी। इसके बाद दूसरी गाड़ी मौके के लिए रवाना की गई। दमकल की गाड़ी के पहुंचने से पहले दुकान का फर्नीचर, इंवर्टर, बैटरी, एलसीडी सहित अन्य सामान आग की चपेट में आ चुका था। दुकान मालिक वरुण ने बताया कि आगजनी की इस घटना से उसका करीब डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

दो उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार

सिरसा। जिला पुलिस ने दो उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ भादंसं की धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
शहर सिरसा पुलिस ने 6 फरवरी 2014 को अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी करार दिए गए सिरसा निवासी सोमनाथ को गिरफ्तार किया है। सोमनाथ के खिलाफ 19 जून 2011 को थाना शहर में चोरी का मामला दर्ज किया गया था। एलनाबाद पुलिस ने वार्ड 11 निवासी लालचंद को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ 2 जनवरी 2012 को जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने लालचंद को 3 अप्रैल 2014 को उद्घोषित अपराधी करार दिया था।

सिने गार्डन पर मनमानी का आरोप

सिरसा। हिसार रोड स्थित इंटरटेनमेंट सेंटर की सेवाओं को लेकर सिविल अस्पताल के चिकित्सक ने स्थायी लोक अदालत का द्वार खटखटाया है। मामले की सुनवाई 6 मई को होगी। इस मामले में आबकारी एवं कराधान विभाग को भी पक्षकार बनाया गया है।
सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डा. गुलशन चौहान ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर कर ओम सिने गार्डन के संचालकों पर मनमानी करने और ग्राहकों को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा उपभोक्ताओं को प्रताडि़त किया जाता है। उन्होंने कहा कि यहां पर पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ग्राहकों को पानी खरीदकर ही प्यास बुझानी पड़ती है। टिकट के लिए खुले पैसे को लेकर भी ग्राहकों को ही प्रताडि़त किया जाता है। संस्थान द्वारा वाहन पार्किंग की एवज में 20 रुपये वसूले जाते है, जबकि वाहन के चोरी होने अथवा डेंट-पेंट होने पर अपनी जिम्मेवारी महज 250 रुपये निर्धारित की गई है।

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