BREAKING NEWS

 

सच और झूठ के बीच कोई तीसरी चीज नहीं होती और मैं सच के साथ हूं : छत्रपति       www.poorasach.com      

Wednesday 4 March 2015

दोस्त के हत्यारों को आजीवन कारावास

पत्नी से अवैध संबंधों के संदेह में की थी दोस्त की हत्या

सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने पत्नी के साथ अवैध संबंधों के चलते दोस्त को मौत के घाट उतारने वाले दो युवकों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। 
मामले के अनुसार गांव करीवाला निवासी सुरेंद्र व उसका भाई नरसिंह सात जनवरी 2013 को गांव नथौर में चिनाई का काम करने गए थे। शाम को सुरेंद्र के पास किसी का फोन आया और सुरेंद्र बाहिया गांव जाने की बात कहकर बाइक पर सवार होकर रवाना हो गया। सुबह तक वह घर नहीं लौटा तो भाई नरसिंह ने रानियां थाना में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने लापता सुरेंद्र की तलाश शुरू कर दी। अगले दिन सैनपाल ढाणी के समीप सुरेंद्र का बाइक पुलिस को सड़क किनारे मिला। नरसिंह ने पुलिस को बताया कि उसके भाई का नथौर निवासी गेजा व राजेंद्र उर्फ जंगी के साथ थोड़े दिन पहले झगड़ा हुआ था। पुलिस ने उक्त दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो गेजा व राजेंद्र ने बताया कि उन्होंने सुरेंद्र की हत्या करके उसका शव जमीन में दबा दिया। 
आरोपी गेजा ने पुलिस को बताया कि सुरेंद्र उनका अच्छा दोस्त था। कुछ दिन पहले उसे पता चला कि सुरेंद्र का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। गेजा ने राजेंद्र को इस बारे में बताया और दोनों ने सुरेंद्र को इस बारे में समझाया कि वह उनके घर न आए लेकिन फिर भी सुरेंद्र चोरी-छिपे उसके घर आता रहा और अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। सात जनवरी को उन्होंने किसी बहाने से सुरेंद्र को बुलाया। दोनों उसे गौशाला में ले गए और तूड़ी वाले कमरे में ले जाकर रस्सी से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उसके सिर में रॉड मारी। मौत हो जाने के बाद उसे तूड़ी के कोठे में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने तूड़ी के कोठे से सुरेंद्र का शव बरामद किया और आरोपी गेजा व राजेंद्र के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने आज इस मामले का फैसला सुनाते हुए गेजा व राजेंद्र को दोस्त की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। 

बिल व नगर योजनाकार के खिलाफ प्रदर्शन
आप कार्यकर्ताओं ने बैठक के बाद निकाला रोष मार्च
उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

सिरसा। आम आदमी पार्टी की ओर से आज टाउन पार्क में एक बैठक का आयोजन किया गया। बाद में आप कार्यकर्ता भूमि अधिग्रहण बिल व जिला नगर योजनाकार विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। उपायुक्त को मांगों से सम्बंधित ज्ञापन सौंपा।
टाउन पार्क में उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए आप नेता पूनम चंद रती व प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि केन्द्र सरकार नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाकर किसानों को उजाडऩे का प्रयास कर रही है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नया बिल पूंजीपतियों के हित को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। सरकार जब चाहे किसानों की भूमि अधिग्रहित कर उन्हें उजाड़ सकती है। आप पार्टी इस बिल का पुरजोर करती है। साथ ही आप नेताओं ने जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से  जारी तानाशाही व गैर कानूनी काला फरमान आदि क्रमांक 497 दिनांक 19 फरवरी 2015, जिसके अनुसार सिारसा की रिहायशी/व्यवसायिक मार्केट जिनका निर्माण सन 1892 के बाद हुआ है, को गैर कानूनी रूप से अवैध घोषित करने वाले काले आदेश को वापस लेने तथा जारी करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की। बाद में आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा के नेतृत्व में पूनम रत्ति, तरसेम सिंह, राजीव गोदारा, वीरेंद्र एडवोकेट सहित आप कार्यकर्ता लघु सचिवालय में पहुंचे तथा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। 

No comments:

Post a Comment