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Friday 6 December 2013

जांच जारी, प्रबंधक का तबादला

निजी गोदाम से गेहूं बीज मिलने का मामला
स्थानीय प्रशासन पर जांच को प्रभावित करने के आरोप
किसानों ने किया एडीसी की गाड़ी का घेराव

सिरसा। हरियाणा बीज विकास निगम में चल रहे सबसीडी के बीज को खुर्दबुर्द करने के चल रहे गोरखधंधे के मामले में शहर सिरसा पुलिस ने निगम के प्रबंधक सहित चार लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त शिवप्रसाद शर्मा की शिकायत पर थाना शहर सिरसा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 168, 120-बी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा की गई शिकायत के आधार पर शहर सिरसा पुलिस ने हरियाणा बीज विकास निगम सिरसा के प्रबंधक ओमपाल सिंह, एएमओ छापौला, सहायक स्टोर इंचार्ज देवराज के अलावा सुनील चावला के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
उल्लेखनीय है कि किसान नेता प्रह्लाद सिंह भारूखेड़ा ने हरियाणा बीज विकास निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से सबसीडी के गेहूं को खुर्दबुर्द करने का भंडाफोड़ किया था। किसान नेता की शिकायत पर  एडीसी शिवप्रसाद शर्मा व सहायक पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने मौके पर छापामारी की थी और गत 4 दिसंबर को मौके से सरकारी गेहूं बीज से लदे ट्रक प्राइवेट गोदाम से बरामद किए थे।
गोदाम किया सील
चंडीगढ़ से मामले की जांच करने पहुंचे मार्केटिंग मैनेजर नरेन्द्र पाल धनखड़ ने गत रात्रि गोदाम को सील कर दिया। इसी के साथ आज सुबह से बिक्री केन्द्रों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। आज टीम अबूबशहर व डिंग मंडी  के बिक्री केन्द्रों पर पहुंची और रिकॉर्ड खंगाला। धनखड़ ने बताया कि जरूरत पडऩे पर अन्य बिक्री केन्द्रों का रिकॉर्ड भी देखा जाएगा।
प्रबंधक का तबादला
हरियाणा बीज विकास निगम के सिरसा प्रबंधक ओमपाल सिंह का फौरी तौर पर तबादला कर दिया गया है। जांच अधिकारी नरेन्द्र पाल धनखड़ ने बताया कि प्रबंधक पर मामला दर्ज हो चुका है। जांच पूर्ण होने पर जिन-जिन अधिकारियों व कर्मियों की संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
स्थानीय प्रशासन के रवैये पर प्रश्रचिह्न
गोदाम की जांच के मामले में चंडीगढ़ से पहुंची स्थानीय प्रशासन खासतौर पर मामले के जांच अधिकारी व पुलिस के रवैये से संतुष्ट नजर नहीं आई। मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा जांच के दौरान गोदाम को सील करने की कार्रवाई पहले नहीं की गई। गोदाम पर संचालक का ही कब्जा रहा। कल जांच टीम को गोदाम खुलवाने व जांच के लिए घंटों इंतजार करवाया गया। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में मामले के शिकायतकर्ता अतिरिक्त उपायुक्त शिवप्रसाद शर्मा मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ गोदाम का मुख्य द्वार ही खुलवाया। गोदाम में लगे शटर खुलवाने के लिए पुलिस का इंतजार करना जांच टीम को नागवार गुजरा।
सबूत मिटाने की हुई कोशिश
इसी बीच यह जानकारी भी मिली है कि कल शाम तक जांच अधिकारियों के पहुंचने से पहले गोदाम में सबूत खुर्द-बुर्द करने की भी कोशिश की गई। मौके पर पकड़ी गई दो ट्रैक्टर-ट्रालियां गोदाम से नदारद थीं। साथ ही सरकारी पैकिंग पर लगी पर्चियां भी जलाए जाने की बात सामने आई है।
एडीसी का किया घेराव
हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष व मामले का पटाक्षेप करने की पहली कड़ी प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे किसानों ने स्थानीय प्रशासन पर जांच को प्रभावित करने के आरोप लगाए। किसानों ने गत सायं चंडीगढ़ से आई जांच टीम के समक्ष ही अतिरिक्त उपायुक्त की गाड़ी का घेराव किया और आगे बैठकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

लाइसेंस न होने के कारण एक और गोदाम सील

सिरसा। रंगड़ी रोड स्थित एक गोदाम में खाद के अवैध भंडारण का मामला सामने आने के बाद कृषि विभाग भी सतर्क हो गया है। आज एसडीएम संतलाल पचार के नेतृत्व में कृषि उपनिदेशक अमरजीत बराड़, एसडीओ सुखदेव कंबोज व अन्य अधिकारियों ने क्षेत्र के कई गोदामों व खाद की दुकानों का निरीक्षण किया। कई स्थानों से खाद के सैंपल भी लिए गए। एक गोदाम में अनियमितताएं पाए जाने पर गोदाम को सील कर दिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह उक्त अधिकारी टीम बनाकर क्षेत्र के गोदामों व खाद की दुकानों का निरीक्षण करने पहुंचे। क्षेत्र में हुए इस औचक निरीक्षण से गोदाम संचालकों में खलबली मच गई। टीम ने कई गोदामों व दुकानों पर रिकॉर्ड की जांच की। औद्योगिक क्षेत्र स्थित भगवती फर्टीलाइजर्स नामक खाद के गोदाम का लाइसेंस न होने के कारण गोदाम को सील कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है।

कुकर्मी को कारावास

सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने कुकर्म के एक मामले का निपटारा करते हुए दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 10 अप्रेल 2013 को वैदवाला निवासी महेन्द्र ने सदर थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि गांव के ही सुखदेव उर्फ जंगी ने उसके सात वर्षीय पुत्र के साथ कुकर्म किया है। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चालान न्यायालय में पेश किया। 10 माह तक चली कार्रवाई के बाद आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने सुखदेव को कुकर्म का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

बच्चे का शव मिला
मां-बेटी की तलाश जारी

सिरसा। गांव नथौर में एक व्यक्ति द्वारा पत्नी व दो बच्चों को नहर में फेंकने के मामले में रानियां पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। इसी बीच आज लड़के का शव तलवाड़ा के पास नहर से बरामद कर लिया है। मां-बेटी की तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में आरोपी विनोद को काबू कर रिमांड पर ले रखा है।
ज्ञातव्य हो कि विगत चार दिसंबर को गांव नथौर निवासी विनोद कुमार पुत्र हंसराज ने प्रेम प्रसंग में रोड़ा बने अपनी पत्नी सुमन, 10 वर्षीय बेटी रवीना तथा आठ वर्षीय बेटे सौरभ को नशीली दवा खिलाकर नहर में फेंक दिया था। इसके बाद विनोद ने पुलिस को चकमा देने के लिए स्वयं तीनों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस के समक्ष विनोद की चालाकी नहीं चली और उसने पूरे मामले से पर्दा उठा दिया। उसने बताया कि प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनने के कारण उसने अपनी पत्नी व दो बच्चों को बर्फी में नशीली दवा खिलाकर बेसुध कर दिया था। इसके बाद वह तीनों को अपनी वैन में डालकर ले गया और नहर में फेंक दिया। तीन दिनों से पुलिस व गोताखोर तीनों की तलाश में जुटे हुए हैं। आज लड़के सौरभ का शव गांव तलवाड़ा के पास नहर से मिला। सुमन व रवीना की तलाश जारी है।

सरपंच पर गबन का आरोप, मामला दर्ज

सिरसा। गांव मौजूखेड़ा के सरपंच के खिलाफ गबन का मामला दर्ज किया गया है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की शिकायत पर एलनाबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एलनाबाद पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत में बताया गया कि 30 अप्रैल 2011 से वर्ष 2013 की अवधि में सरकारी धन का गबन किया गया है। बीडीपीओ की शिकायत पर पुलिस ने मौजूखेड़ा के सरपंच के खिलाफ भादंसं की धारा 409 के तहत मामला दर्ज किया है।

अस्पताल संचालिका को जुर्माना
बच्चे की गलत जन्मतिथि बताने का मामला
स्थाई लोक अदालत ने सुनाया फैसला
सिरसा। जन्म प्रमाण पत्र सम्बंधी एक मामले का निपटारा करते हुए स्थायी लोक अदालत ने एक अस्पताल संचालिका को 5000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में  अदा करने के आदेश दिए हैं। यह राशि याचिकाकर्ता को दी जाएगी। 
गोबिंद नगर की गली नंबर 5 निवासी साहिल भाटिया पुत्र हरबंसलाल भाटिया ने स्थायी लोक अदालत में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकत्र्ता ने बताया कि सरकूलर रोड स्थित बांसल नर्सिंग होम 4 मार्च 1992 को उसका जन्म हुआ था। मगर अस्पताल की संचालिका डा. प्रोमिला बांसल की गलती से रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु के पास उसका जन्म 3 मार्च 1992 दर्ज किया गया। उसने बताया कि उसके स्कूल रिकार्ड और सर्टिफिकेट में उसकी जन्मतिथि 4 मार्च 1992 ही अंकित है। इस मामले में जब उसने जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन किया तब नगर परिषद स्थित रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ने इस दलील के साथ उसका आवेदन खारिज कर दिया कि बांसल नर्सिंग होम द्वारा उसकी जन्मतिथि 3 मार्च 1992 दर्शायी गई थी, इसी के आधार पर रजिस्ट्रार ने जन्म प्रमाणपत्र जारी किया है।
इस मामले को लेकर साहिल भाटिया ने स्थायी लोक अदालत का द्वार खटखटाया। स्थायी लोक अदालत ने रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु तथा बांसल नर्सिंग होम की संचालिका डा. प्रोमिला बांसल को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। रजिस्ट्रार की ओर से तो अदालत में अपना पक्ष रखा गया, मगर अस्पताल की ओर से कोई जबाव नहीं दिया गया। जिसके बाद अदालत ने डा. प्रोमिला बांसल को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया तथा याचिकाकत्र्ता को 5000 रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही साहिल भाटिया की जन्मतिथि भी रिकार्ड में सही करने के निर्देश दिए।

मारपीट का आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

सिरसा। सुरखाब पर्यटन केंद्र के निकट लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता व मजदूरों के साथ मारपीट करने मामले में शहर सिरसा पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि गत 3 दिसंबर की सायं सुरखाब पर्यटन केंद्र के निकट काम कर रहे मजदूरों व लोक निर्माण विभाग के जेई गुरतेज सिंह के साथ एक ट्रक ड्राइवर की कहासुनी हो गई थी। विभाग के उपमंडल अभियंता प्यारेलाल बिश्रोई की ओर से दाखिल करवाई गई शिकायत में बताया कि ट्रक ड्राईवर ने जेई व मजदूरों के साथ मारपीट की। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्जकर ट्रक ड्राईवर रौनकी लाल को गिरफ्तार कर लिया है।

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