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Tuesday 29 October 2013

प्यार के जाल में फंसे युवक ने दी जान

परिजनों ने महिला पर लगाया हत्या का आरोप

राष्ट्रीय राजमार्ग पर शव रखकर लगाया जाम

आरोपी महिला ने भी निगला जहर

सिरसा। चत्तरगढ़पट्टी में प्रेम प्रसंग में एक युवक ने जहरीली वस्तु का सेवन कर आत्महत्या कर ली। परिजन इसे हत्या करार दे रहे हैं। इसी घटना से क्षुब्ध परिजनों ने आज डबवाली मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब दो घंटे तक जाम लगा रहा। सूचना मिलने पर उपमंडलाधीश संत लाल पचार व पुलिस मौके पर पहुंची।
    मिली जानकारी के अनुसार चत्तरगढ़पट्टी निवासी बिल्लू पुत्र बलबीर सिंह का क्षेत्र की रहने वाली संतोष पत्नी कृष्ण लाल के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक बिल्लू का जिस महिला से प्रेम प्रसंग था वह उससे दोगुना उमर की है। बताया जाता रहा है कि गत रात्रि बिल्लू संतोष के घर गया था। वापिस अपने घर लौटा तो उसे उल्टी आने लगी। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। कुछ समय पश्चात बिल्लू की मौत हो गई। जब बिल्लू की मौत की जानकारी संतोष को मिली तो उसने भी कीटनाशी का सेवन कर लिया। बिल्लू की मौत से परिजन बिफर गए। परिजनों ने बिल्लू के शव को राष्ट्रीय राजमार्ग पर रख दिया और जाम लगा दिया। परिजनों ने आरोपी महिला संतोष के विरुद्ध मामला दर्ज करवाए जाने की मांग रखी। करीब दो घंटे तक जाम लगा रहा। यात्रियों को भारी परेशानी हुई। सूचना मिलने पर प्रशासनिक महकमा घटना स्थल पर पहुंचा और परिजनों को मामला दर्ज करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। मृतक के पिता बलबीर सिंह का कहना है कि संतोष का पति किसी मामले में जिला कारागार में है। महिला युवाओं को जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का कार्य करती है। आरोप है कि संतोष ने उनके पुत्र को भी अपने जाल में फांसा और उससे राशि की मांग रखी। परेशान बिल्लू पहुंचा और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में उसका दम टूट गया। उधर संतोष ने भी जहर निगल लिया। उसे भी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

एसपी को आयोग का नोटिस

सूचना देने में विलंब पर आयुक्त ने लिया कड़ा संज्ञान

सिरसा। राज्य सूचना आयोग हरियाणा ने आरटीआई की समुचित ढंग से पालना न करने पर पुलिस विभाग को फटकार लगाई है। राज्य सूचना आयुक्त श्रीमती उर्वशी गुलाटी ने राज्य जनसूचना अधिकारी-सह-पुलिस अधीक्षक सिरसा को शोकॉज नोटिस जारी किया है कि क्यों न सूचना देने में देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25000 रुपये जुर्माना किया जाए। राज्य सूचना आयुक्त ने पुलिस अधीक्षक को 7 नवंबर 2013 को आयोग के समक्ष चंडीगढ़ में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की भी हिदायत दी है। इसके साथ ही आयोग ने आरटीआई से संबंधित सूचना देने के लिए उपायुक्त कार्यालय के राज्य जनसूचना अधिकारी को एक सप्ताह में सूचना प्रदान करने और इसकी रिपोर्ट आयोग को करने के निर्देश दिए है। राज्य सूचना आयोग ने सब्जी मंडी चौकी के तत्त्कालीन प्रभारी रामनिवास के बारे में मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी भी प्रदान करने की हिदायत दी है। आयोग ने एएसआई रामनिवास की नियुक्ति संबंधी मांगी गई जानकारी देने के निर्देश दिए है। जबकि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जनसूचना अधिकारी ने आरटीआई एक्ट की धारा (1) तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए एएसआई रामनिवास से संबंधित सूचना देने से इंकार कर दिया था। उल्लेखनीय है कि 'नगर यात्राÓ के उप संपादक योगेश मुद्गिल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 12 मार्च 2013 को कुछ जानकारी मांगी थी।

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