BREAKING NEWS

 

सच और झूठ के बीच कोई तीसरी चीज नहीं होती और मैं सच के साथ हूं : छत्रपति       www.poorasach.com      

Thursday 9 January 2014

हत्यारों को उम्रकैद

डेढ़-डेढ़ लाख का लगाया अर्थदंड

सिरसा। गांव बप्पां में मार्च 2011 में हुए सोनू हत्याकांड मामले में आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्र्माना राशि मृतक के परिजनों को दी जाएगी।
मामले के अनुसार  गांव बप्पां निवासी कुलदीप सिंह का गांव के ही सूरजभान पुत्र रामचंद के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था।  3 मार्च 2011 को ढाणी झालपुर निवासी संजीव उर्फ सोनू पुत्र हरनाम सिंह ने कुलदीप व सूरजभान के बीच समझौता करवाने का प्रयास किया लेकिन मामला ज्यादा बिगड़ गया। तैश में आए सूरजभान ने कुलदीप पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया।  बीच-बचाव करते रॉड सोनू के सिर में जा लगी। सिर में गहरी चोट लगने के कारण संजीव उर्फ सोनू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर थाना बड़ागुढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के चाचा भगवानदास की शिकायत पर देसराज पुत्र दिवानचंद, प्रमोद कुमार, भजनलाल पुत्र देसराज, सूरजभान पुत्र रामचंद तथा राजकुमार पुत्र बूटाराम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। दो सालों से अधिक समय तक  कोर्ट में चले इस मामले का आज निपटारा करते हुए एडीजे आर.पी गोयल ने आरोपी सूरभान व प्रमोद कुमार को सोनू की हत्या करने का दोषी करार देते हुए दोनों को उम्रकैद व डेढ़-डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी।

सड़क पर उतरे आम आदमी
बीज घोटाले व बिजली दरों को लेकर किया प्रदर्शन

सिरसा। आम आदमी पार्टी की सिरसा इकाई ने आज बीज घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी और बिजली के रेट कम करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के सैंकड़ों कार्यकर्ता आज सुबह  टाउन पार्क में एकत्रित हुए। यहां से प्रदर्शन करते हुए विभिन्न बाजारों से होकर लघु सचिवालय पहुंचे।
आज सुबह टाऊन पार्क से आम आदमी पार्टी के बैनर तले सैंकड़ों लोग बाजार में प्रदर्शन करते हुए निकले। प्रदर्शनकारी विगत दिनों बीज निगम में हुए घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी व बिजली के रेट कम करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई के सदस्य प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि बीज निगम में चल रहे घोटाले का पर्दाफाश उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर किया था। प्रशासन इस मामले में मुख्य आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहा है जोकि कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले की जांच स्वयं अतिरिक्त उपायुक्त ने की थी। हाईकोर्ट से आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। मामले को एक माह बीत जाने के बावजूद पुलिस मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। उन्होंने मांग की कि शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा बिजली की नाजायज दरें भी बर्दाश्त से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में गंभीरता से सोचना होगा और बिजली के रेट आधे से भी कम करने होंगे। इसके बाद प्रदर्शनकारी विभिन्न बाजारों से नारेबाजी करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। यहां नगराधीश प्रेम कुमार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद प्रदर्शनकारी पुलिस अधीक्षक सौरभ सिंह से मिले। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बताया कि आज भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शेष को शीघ्र ही काबू किया जाएगा। इस प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं को धर्मवीर, कर्मजीत गगनेजा, धर्मपाल लाट, प्रदीप सचदेवा, हाकम सिंह, पंकज कामरा, बब्बू कामरेड, जगत सिंह आदि ने सम्बोधित किया।
आरोपी मैनेजर आया गिरफ्त में
           इधर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, उधर पुलिस प्रशासन हरकत में था। पार्टी कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक से मिले तो उन्हें साथ की साथ जानकारी दे दी गई कि हरियाणा बीज विकास निगम सिरसा के मैनेजर तथा मामले के मुख्य आरोपी ओमपाल सिंह पंवार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में चार आरोपियों डिंग के सेल्जमैन बंसीलाल, अबूबशहर के सेल्जमैन श्योरन सिंह,  एएमओ सिरसा दुलीचंद छापोला व उसके पुत्र पुष्पांक उर्फ चारू को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में आईटीआई रोड स्थित गोदाम के मालिक की गिरफ्तारी अभी बाकी है। उल्लेखनीय है कि विगत 5 दिसंबर को इस मामले में अभियोग अंकित किया गया था।

दो उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार

सिरसा। जिला की डिंग थाना पुलिस ने एक उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी मोहर सिंह पुत्र बीरबल निवासी बुच्चाबास जिला चुरू राजस्थान के विरुद्ध 8 सितंबर 2011 को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत थाना डिंग में अभियोग दर्ज हुआ था। आरोपी को इस मामले में 13 अक्तूबर 2012 को अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित करार दिया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना डिंग में भादंसं की धारा 174ए के तहत एक और अभियोग दर्ज किया गया है।
एक अन्य मामले में शहर थाना पुलिस ने उद्घोषित अपराधी सोमनाथ पुत्र ओमप्रकाश निवासी थेड़ मोहल्ला को गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध सात अगस्त 2009 को भादंसं की धारा 323, 324, 325, 452, 506 के तहत थाना शहर सिरसा में अभियोग अंकित किया गया था। आरोपी को इस मामले में अदालत द्वारा 6 दिसंबर 2013 को उद्घोषित करार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अदालत के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में भादंसं की धारा 174ए के तहत एक अभियोग और अंकित किया गया है।

No comments:

Post a Comment