सिरसा। जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 27 जून 2012 की रात्रि को नटार निवासी सतनाम उर्फ बिट्टू पुत्र रांझा राम ने अपनी पत्नी प्रकाश कौर की डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। आरोपी नशे का आदी था। घटना के दिन नशे की पूर्ति के लिए बिट्टू ने अपनी पत्नी प्रकाशकौर से राशि की मांग की थी। पत्नी ने राशि देने से इंकार कर दिया। तैश में आकर बिट्टू ने घटना को अंजाम दिया। सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। डेढ़ वर्ष तक चली कार्रवाई के उपरांत आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप जैन की अदालत ने सतनाम को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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