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सच और झूठ के बीच कोई तीसरी चीज नहीं होती और मैं सच के साथ हूं : छत्रपति       www.poorasach.com      

Saturday 23 November 2013

अगली पेशी 30 को

पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में जांच अधिकारी ने दी गवाही

सिरसा। पत्रकार छत्रपति व रणजीत मर्डर तथा साध्वियों से दुराचार मामले के मुख्य आरोपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह ने सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष पेशी भुगती। न्यायालय ने आगामी कार्रवाई हेतु 30 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
आज हुई अदालती कार्रवाई में पत्रकार छत्रपति हत्याकांड मामले के जांच अधिकारी रहे तत्कालीन डीएसपी डा. अरमान दीप सिंह (सीबीआई) ने गवाही दर्ज करवाई। न्यायालय के समक्ष डा. अरमान दीप सिंह ने बताया कि वे पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में जांच अधिकारी रहे हैं। उन्होंने उक्त मामले में मुख्य आरोपी डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह व अन्य लोगों से पूछताछ की थी। डेरा मुखी गुरमीत सिंह प्रात: 10 बजे न्यायालय के समक्ष हाजिर हुआ। करीब डेढ़ बजे तक डेरा मुखी सीबीआई की विशेष अदालत में हाजिर रहा।
उधर साध्वी यौन शोषण व रणजीत मर्डर केस में भी 30 नवंबर की तारीख निर्धारित है। इसी दिन पत्रकार छत्रपति हत्याकांड मामले की भी सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के इशारे पर उसके गुर्गे कुलदीप सिंह व निर्मल सिंह ने पत्रकार छत्रपति पर 24 अक्तूबर 2002 को गोलियां चलाई थीं। 21 नवंबर को पत्रकार छत्रपति का देहांत हो गया। सीबीआई ने डेरा मुखी गुरमीत सिंह को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया।

कांडा को राहत
आत्महत्या के लिए उकसाने का ही चलेगा केस

सिरसा। दिल्ली की पूर्व एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या प्रकरण में हरियाणा के पूर्व गृहराज्यमंत्री गोपाल कांडा को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने गोपाल कांडा पर लगी भादंसं की धारा 376 व 377 को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही यह मामला फास्ट ट्रेक कोर्ट से सामान्य कोर्ट में चलाने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि गत वर्ष दिल्ली की एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी। लाश के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ था जिसमें मृतका ने गोपाल कांडा व उसकी सहयोगी अरुणा चड्ढा पर आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने अरुणा चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि गोपाल कांडा गिरफ्तार से बचने के लिए फरार हो गया था। बाद में कांडा ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने अरुणा चड्ढा व गोपाल कांडा पर गंभीर धाराएं लगाई थीं। मामला फास्ट ट्रेक कोर्ट में चला। मामला विचारधीन होने के चलते दोनों आरोपी अरुणा चड्ढा व गोपाल कांडा विगत एक वर्ष से अधिक अवधी से कारागार में बंद हैं। दोनों ने निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय की शरण ली। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जीपी मित्तल ने आज फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने निचली अदालत को आदेश जारी किए हैं कि उक्त दोनों के विरुद्ध लगाई गई धारा 376 व 377 को रद्द करे। अब गोपाल कांडा व अरुणा चड्ढा पर मात्र आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में ही मामला चलेगा।

महिला चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप
शहर थाना में दी शिकायत

सिरसा। अम्बेडकर चौक स्थित ज्याणी मैटरनिटी एवं चिल्ड्रन अस्पताल तथा डबवाली रोड स्थित रिद्धी सिद्धी डायग्रोस्टिक सेंटर के संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। बेगू रोड के रहने वाले संजय सिंगला ने डा. अरुणा ज्याणी व डायग्रोस्टिक सेंटर संचालक के विरुद्ध शहर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। थाना प्रभारी दलीप सिंह ने कहा है कि दोनों के विरुद्ध जांच करने के उपरांत अभियोग दर्ज किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार गोल डिग्गी निवासी संजय सिंगला ने अपनी गर्भवती पत्नी का ईलाज अम्बेडकर चौक स्थित ज्याणी मैटरनिटी अस्पताल में करवाया था। यहां महिला चिकित्सक डा. अरुणा ने उसकी पत्नी की सामान्य प्रसूति करवाने की बात कही थी लेकिन बाद में उसका आप्रेशन कर दिया। सिंगला का आरोप है कि महिला चिकित्सक ने डायग्रोस्टिक सेंटर के संचालक के साथ मिलकर उनके साथ धोखा किया है। बिना परिवार की अनुमति के पीडि़त महिला का पहले आप्रेशन के दौरान की गई गलती को सुधारने के लिए दूसरा आप्रेशन कर दिया गया। आप्रेशन में उसकी पत्नी की आंत फट गई। महिला की हालत बिगडऩे के बाद डा. अरुणा ने ईलाज दूसरे अस्पताल में करवाने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। बिगड़ी हालत में सिंगला ने अपनी पत्नी को हिसार अस्पताल में दाखिल करवाया। सिंगला का आरोप है कि उसकी पत्नी की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं आया। चिकित्सक की लापरवाही के कारण अब भविष्य में वह कभी गर्भवती नहीं हो पाएगी। पीडि़त सिंगला ने डायग्रोस्टिक सेंटर संचालक व महिला चिकित्सक के विरुद्ध शहर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है।

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