BREAKING NEWS

 

सच और झूठ के बीच कोई तीसरी चीज नहीं होती और मैं सच के साथ हूं : छत्रपति       www.poorasach.com      

Friday 6 February 2015

छात्रा से छेड़छाड़, दोषी दंडित

अदालत ने तीन वर्ष कारावास की सुनाई सजा

सिरसा। छात्रा से छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को दंडित कर अदालत ने ऐसे मामलों में सख्ती दिखाने की कोशिश की है। खास बात यह है कि आरोपी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला करीब एक वर्ष पुराना है।
मामले के अनुसार 1 मार्च 2014 को गांव बिज्जूवाली की एक छात्रा बस में सवार होकर स्कूल से घर लौट रही थी। इस दौरान गांव का ही वकील चंद नामक युवक उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ पहुंचा। आरोप था कि वकील चंद उसके पीछे ही घर के अंदर जा घुसा और छात्रा से छेड़छाड़ शुरू कर दी। छात्रा के शोर मचाने पर आरोपी वहां से फरार हो गया। इस बाबत छात्रा के परिजनों की ओर से डबवाली सदर थाना में शिकायत दी गई। पुलिस ने पीडि़त छात्रा के बयानों के आधार पर आरोपी युवक वकील चंद के खिलाफ धारा 354ए, 354बी, 452 के तहत अभियोग दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच कर चालान न्यायालय में पेश कर दिया। करीब 9 माह तक चली अदालती कार्रवाई के बाद आज मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय ने आरोपी वकील चंद को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद सुनाकर दंडित किया।
गौरतलब है कि देशभर में लड़कियों से छेड़छाड़ के कई मामले सामने आने के बाद अदालतों द्वारा सख्ती अख्तियार कर ली गई है। छेड़छाड़ के मामले में तीन साल की सजा सुनाया जाना अदालत का ऐसे मामलों में सख्ती का परिचायक है। तीन साल की सजा पाने के बाद आरोपी को अब निचली जमानत से जमानत मिलने की भी गुंजाइश नहीं है।

फूलकां के पंचों को नोटिस जारी

गौशाला भूमि विवाद के दौरान की थी अदालती आदेशों की अवमानना

सिरसा। गांव फूलकां के गौशाला भूमि विवाद के दौरान गौशाला के पक्ष में उतरने वाले 6 पंचों को जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन द्वारा यह कारण बताओ नोटिस उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने के आरोप में दिया गया है। ग्राम पंचायत के 6 पंचों को जारी नोटिस में यह स्पष्ट कहा गया है कि अदालती आदेशों की अवहेलना पर आपको पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(3) ई के तहत दोषी पाया गया है। प्रशासन के इस रूख से दोषी पंचों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। हालांकि उन्हें नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है।
यह है मामला : 
फूलकां गांव में स्वामी लक्षेश्वराश्रम गौशाला को ग्राम पंचायत की ओर से वर्ष 2012 में एक प्रस्ताव पारित कर 100 एकड़ 7 कनाल 13 मरला पंचायती भूमि दान में दी थी। लेकिन करीब दो वर्ष बाद पंचायत ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वहीं इस मामले में सरपंच बिमला देवी की ओर से गौशाला के कब्जे से उक्त भूमि को छुड़वाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की शरण ली गई। माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए जिला प्रशासन व पंचायत को इस विवादित भूमि को पट्टे पर छोडऩे का आदेश दिया। इसी दौरान 6 पंचों मैना देवी, घमंडी लाल, चावली देवी, रामस्वरूप सेरडिय़ा, शांति देवी व तोता राम झाझडिय़ा ने गौशाला के पक्ष में उतरते हुए जिला उपायुक्त को एक पत्र सौंपा जिसमें इस बोली की प्रक्रिया को रोकने की अपील की गई। लेकिन जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार गत 2 दिसंबर को इस भूमि की बोली करवा दी और उसके 11 दिन बाद पट्टेधारकों को कब्जा भी दिलवा दिया। 
दस दिन में मांगा जवाब : 
जिला प्रशासन के जारी नोटिस के अनुसार, गौशाल का समर्थन करने वाले 6 पंचों ने जिला उपायुक्त को जो प्रार्थना पत्र सौंपा था, उसे कोर्ट के आदेशों की अवहेलना माना गया है। बोली की प्रक्रिया के विरोध को कोर्ट की भूमि पट्टे पर देने की प्रक्रिया में बाधक बताया गया है। वहीं 12 नवंबर 2014 की ग्राम पंचायत की मीटिंग में इन पंचों का न पहुंचना भी पंचायती सम्पत्ति के नुकसान का आधार बताया गया है। पंचों को जारी नोटिस में बताया गया है कि दोषी पंच नोटिस प्राप्ति के 10 दिन के अंदर-अंदर अपना पक्ष रख सकते हैं। जवाब न देने की स्थिति में प्रशासन बिना प्रतीक्षा के उनपर नियमानुसार आगामी कार्रवाई करेगा।

अश्विन होंगे नए पुलिस अधीक्षक

सिरसा। जिला के पुलिस अधीक्षक मितेश जैन का तबादला कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा 11 आईपीएस व 1 एचपीएस के तबादला तथा नवनियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। इसी के तहत सिरसा के मौजूदा पुलिस अधीक्षक मितेश जैन का तबादला किया गया है। उनके स्थान पर भिवानी के पुलिस अधीक्षक अश्विन शेनवी को सिरसा की कप्तानी सौंपी गई है। सिरसा के अलावा फतहाबाद, हिसार, भिवानी के पुलिस अधीक्षकों के भी तबादले किए गए हैं। 

चामल के सरपंच पर लगाया पेंशन हड़पने का आरोप

सिरसा। पैंशन गबन के मामले में गांव चामल के सरपंच सूरजभान के खिलाफ प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहंी किए जाने के चलते ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। 
गांव चामल के पूर्व सरपंच नानकचंद, पूर्व मैंबर कश्मीर सिंह, लखविंद्र सिंह, कश्मीर चंद, सुरेश, निर्मल आदि ने बताया कि गांव चामल का सरपंच सूरजभान लंबे समय से वृद्धों की पैंशन हड़प रहा है। इस संबंध में उन्होंने दिसंबर 2014 को एक शिकायत उपायुक्त को दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई न चलते उन्होंने जनवरी 2015 में पुन: शिकायत उपायुक्त कार्यालय को दी। शिकायत मिलने के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी के अन्वेषक अधिकारी ने 7 जनवरी 2015 को गांव चामल में जांच की, तो पता चला कि गांव में वृद्धों की पैंशन हड़पी जा रही है, जिसमें सरपंच सूरजभान दोषी पाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सूरजभान दोषी होने के बावजूद आजाद घूम रहा है जबकि इसके खिलाफ डीडीपीओ कुलभूषण बंसल को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जोकि वो नहीं कर रहा है। डीडीपीओ कुलभूषण बंसल का इस मामले में कहना है कि सरपंच सूरजभान को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और 15 दिनों में उससे जवाब मांगा है। नोटिस का जवाब मिलते ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।

नहरी पुल क्षतिग्रस्त, दो भाई नामजद

सिरसा। नाथुसरी चोपटा थाना पुलिस ने सिंचाई विभाग के उपमंडल अभियंता की शिकायत पर गांव लुदेसर निवासी दो भाईयों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का मामला दर्ज जांच शुरु कर दी है। जानकारी के अनुसार सिंचाई विभाग के एसडीओ चिमनलाल ने नाथुसरी चोपटा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि गांव लुदेसर निवासी बद्रीप्रसाद के पुत्रों महेंद्र सिंह व सुभाष ने गांव बरुवाली द्वितीय में नहर के पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ पब्लिक प्रोपर्टी डेमेज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

No comments:

Post a Comment