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Wednesday 10 August 2011

दोषी पति दंडित

सिरसा। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
    मामले के अनुसार 6 जून, 2010 को वार्ड नं. 15 डबवाली में पूनम पत्नी विकास कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसने से मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतका के पिता रामेश्वर दास निवासी भुल्लर कालोनी मुक्तसर की शिकायत पर ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या का अभियोग दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीडि़त पिता ने आरोप लगाया था कि एक जून, 2010 को उसकी पुत्री ससुराल में झुलस गई थी। चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आरोप था कि पति विकास, ससुर पूर्णचंद व सास सत्यादेवी ने मिलकर उसे आग के हवाले कर दिया। उक्त आरोपी दहेज की मांग को लेकर अक्सर पूनम को प्रताडि़त करते रहते थे। मांग पूरी न होने के कारण उन्होंने उसे जलाकर मार डाला। पुलिस ने उक्त सभी के विरुद्ध भादंसं की धारा 304बी के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष गोयल की अदालत ने विकास को पूनम की हत्या का दोषी पाया और उपरोक्त सजा सुनाकर दंडित किया। साक्ष्यों के अभाव में सास व ससुर को बरी कर दिया गया है।

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