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Saturday, 29 November 2014

डेरा के गवाह के गिरफ्तारी वारंट जारी

साध्वी यौन शोषण मामले में और गवाहियां करवाने को लेकर डेरा की याचिका खारिज

सिरसा। डेरा सच्चा सौदा को लगातार झटके पर झटके मिलते नजर आ रहे हैं। खास तौर पर रामपाल मामले के बाद हरियाणा में विभिन्न अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण चर्चा का विषय रहे डेरा सच्चा सौदा पर अदालतों की नजर तिरछी है। हाल ही में रामपाल मामले की सुनवाई के दौरान जहां पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा सच्चा सौदा के मामलों की भी जानकारी ली तो आज डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह पर साध्वी यौन शोषण व रणजीत हत्याकांड के मामलों की सुनवाई के दौरान अदालत ने डेरा के गवाह के गैरजमानती वारंट जारी कर दिए। यही नहीं, सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा प्रमुख के वकील की ओर से लगाई गई एक याचिका भी खारिज कर दी जिसमें साध्वी यौन शोषण मामले में और गवाहों की गवाही करवाने की मांग की गई थी।
उल्लेखनीय है कि साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा पक्ष की ओर से 98 गवाहों की सूची अदालत को सौंपी गई थी। इनमें से 29 गवाहों की गवाही अदालत में दर्ज की जा चुकी थी। विगत तारीख पर सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश आर.के. यादव ने प्रतिवादी पक्ष की और गवाहियां करवाने से इंकार कर दिया। न्यायाधीश ने अंतिम गवाह के रूप में फतहाबाद के टेक चंद सेठी की गवाही पूरी करने के आदेश प्रतिवादी पक्ष को दिए। यहां गौरतलब है कि टेक चंद सेठी की गवाही अदालत में दर्ज हो चुकी थी जबकि उसकी गवाही पर वादी पक्ष की ओर से क्रॉस की कार्रवाई बाकी थी। इस संबंध में टेक चंद सेठी को समन जारी किए गए थे। 
आज पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में डेरा सच्चा सौदा की साध्वियों के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह द्वारा यौन शोषण तथा डेरा की प्रबंधन समिति सदस्य रणजीत सिंह की हत्या मामले में सुनवाई शुरू हुई। डेरा प्रमुख ने सिरसा अदालत में हाजिर होकर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हाजिरी लगाई। अदालती कार्रवाई शुरू होते ही डेरा की ओर से साध्वी यौन शोषण मामले में 4 और गवाह करवाए जाने की याचिका लगाई। अदालत ने  याचिका को खारिज करते हुए टेक चंद सेठी की गवाही पूर्ण करने की बात प्रतिवादी पक्ष से कही। लेकिन डेरा का गवाह अदालत में हाजिर नहीं हुआ। इस पर अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए टेक चंद सेठी के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए।
अदालती कार्रवाई करीब दो घंटे चली। इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए आगामी तारीख 6 दिसम्बर निर्धारित कर दी। ज्ञातव्य हो कि पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में भी 6 दिसम्बर की तारीख मुकर्रर है। अब तीनों मामलों में आगामी 6 दिसम्बर को सुनवाई होगी। 

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